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Gyanvapi Survey: ज्ञानवापी मस्जिद का होगा एएसआई सर्वे, हाई कोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका




Gyanvapi Survey Allahabad High Court Decision: ज्ञानवापी परिसर के एएएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। मस्जिद कमेटी की ओर से जिला कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केस हाई कोर्ट ले जाने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी।


प्रयागराज: ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला गुरुवार को आया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की ओर से फैसला आने के बाद साफ हो गया कि अब ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे होगा। इस फैसले का इंतजार हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष की ओर से किया जा रहा था। एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी रोक लगा रखी थी। दरअसल, वाराणसी के जिला जज डॉ. अजय कुमार विश्वेश ने ज्ञानवापी सर्वे का आदेश जारी किया था। अब जिला कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट ने बरकरार रखने का आदेश जारी किया है। इस प्रकार ज्ञानवापी परिसर के एएसआई पर लगी रोक भी हट गई है। अब किसी भी समय एएआई की ओर से सर्वे का कार्य शुरू कराया जा सकता है। वहीं, मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही मुस्लिम पक्ष एएसआई सर्वे पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है।


जिला कोर्ट के फैसले के बाद एएसआई की टीम ने 24 जुलाई को सर्वे का कार्य शुरू किया था। सर्वे का कार्य शुरू होते ही मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर तत्काल रोक लगाते हुए 26 जुलाई शाम 5 बजे तक फैसला सुनाने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद 27 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाई कोर्ट ने 3 अगस्त को फैसला सुनाने का आदेश दिया। हाई कोर्ट का गुरुवार को बड़ा फैसला आया। हाई कोर्ट के बाद से उम्मीद की जा रही है कि सर्वे का काम गुरुवार से ही शुरू हो सकता है। इस संबंध में हिंदू पक्ष की ओर से बड़े दावे किए जा रहे हैं।


ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे की रोक की मांग लगातार मुस्लिम पक्ष की ओर से की जा रही थी। हाई कोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया है कि जिला कोर्ट के आदेश के तहत चल रही सर्वे की प्रक्रिया को आगे भी जारी रखा जाएगा। जिला कोर्ट ने एएसआई को सर्वे का काम पूरा कर 4 अगस्त तक रिपोर्ट देने का आदेश जारी किया था। हालांकि, कोर्ट में मामला खिंचने के बाद सर्वे की प्रक्रिया पर रोक लग गई। वाराणसी जिला जज डॉ. अजय कुमार विश्वेश की अदालत में 4 अगस्त को ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर सुनवाई होनी है। कोर्ट में एएसआई की ओर से सर्वे को लेकर स्टेटस रिपोर्ट पेश किया जा सकता है।


हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया-


इलाहाबाद हाई कोर्ट के आए फैसले के बारे में हिंदू पक्ष के वकील की ओर से बड़ी जानकारी दी गई। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि हाई कोर्ट ने मस्जिद कमिटी की याचिका को खारिज कर दिया। तत्काल प्रभाव से एएसआई सर्वे का कार्य शुरू करने का आदेश दिया। एएसआई की ओर से कोर्ट में साफ कहा गया कि हम ब्रशिंग, मैपिंग और अन्य विधियों से सर्वे का काम करेंगे। अभी खुदाई करने की कोई योजना नहीं है। एएसआई की ओर से साफ किया गया कि अगर खुदाई की जरूरत होगी तो कोर्ट की मंजूरी ली जाएगी। विष्णु जैन ने कहा कि सर्वे से मस्जिद का सच सामने आएगा। सर्वे से किसी को भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है।