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CBI ने अवैध संपत्ति के मामले में रेलवे डायरेक्टर के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा, चार ठिकानों पर छापेमारी में कई अहम दस्तावेज बरामद

(Image Copyright to thier Respectives.)                                                    


सत्यबन्धु भारत 

न्यूज़ डेस्क। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने अवैध सम्पत्ति रखने के मामले में रेल मंत्रालय के अंतर्गत अनुसंधान एवं मानक संगठन के डायरेक्टर (दूरसंचार) नवनीत कुमार वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है. CBI ने उनके ऑफिस और घर के साथ-साथ लखनऊ के मानक नगर, जौनपुर और मऊ (उत्तर प्रदेश) में स्थित चार ठिकानों पर छापेमारी भी की.

छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए. आरोपी नवनीत कुमार वर्मा के साथ उनकी पत्नी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप है कि (2006 बैंच के आईआरएसएसई अधिकारी) नवनीत कुमार वर्मा ने सीनियर डिविजनल सिग्नल और टेलीकॉम इंजीनियर (वरिष्ठ डीएसटीई) के पद पर पदोन्नति के बाद साल 2015 से 2016 के दौरान पूर्वी रेलवे में पश्चिम बंगाल के माल्दा टाउन में अपनी सेवाए दी थीं.

3 साल के दौरान जुटाए 76.45 लाख रुपये

इसके बाद, उन्होने ज्वाइंट डायरेक्टर (एस एण्ड टी) के पद पर अर्बन ट्रांसपोर्ट एण्ड हाई स्पीड, आरडीएसओ (लखनऊ) के तौर पर काम किया. जहां पर वे साल 2017 से अगस्त 2018 तक नियुक्त रहे. आरोप यह भी है कि नवनीत कुमार वर्मा ने 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2017 की अवधि के दौरान अपनी 76.45 लाख (76,45,092) रुपये की सम्पत्ति जमा की.

पत्नी के नाम पर जमा की 81.42 लाख की रकम 

इतना ही नहीं, आरोप के मुताबिक इस अवधि के दौरान आरोपी ने अपने और अपनी पत्नी गुंजा वर्मा के नाम पर 81.42 लाख (81,42,360) रुपये की चल और अचल सम्पत्ति जमा की. लखनऊ, जौनपुर और मऊ (उत्तर प्रदेश) स्थित आरोपी के कार्यालयी और आवासीय परिसरों सहित 4 स्थानों पर आज छापेमारी की गई, जिसमें सीबीआई ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं. बहरहाल, इस मामले में आगे की जांच जारी है.